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जज बीएच लोया की मौत की एसआईटी जांच नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने विशेष सीबीआई जज बीएच लो‍या की मौत की स्वतंत्र जांच कराने से मना कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, एएम खानविलकर और डिवाइ चंद्रछुड़ की तीन जजों की पीठ ने यह फैसला आज (गुरुवार) को दिया है। पीठ ने कहा कि गेस्ट हाउस में लो‍या के साथ ठहरे चार अन्य जजों के बयान पर शक करना उचित नहीं है। ये सब जज अपने एक साथी की बेटी के विवाह में शामिल होने नागपुर गए थे। पीठ ने कहा इस मामले में पीआईएल याचिका के क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग किया है।